तीन आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज

सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमा शंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने सोमवार को सकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में भादो टोला ललमटिया के तीन आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. तीनों के खिलाफ सुरक्षा अवर निरीक्षक राजमहल परियोजना ओसीपी ललमटिया […]

सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमा शंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने सोमवार को सकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में भादो टोला ललमटिया के तीन आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. तीनों के खिलाफ सुरक्षा अवर निरीक्षक राजमहल परियोजना ओसीपी ललमटिया की ओर से ललमटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि ललमटिया के भोड़ाय मौजा में 24 फरवरी को परियोजना की ओर से खनन कार्य किया जा रहा था. मौजा के जमाबंदी नंबर 93 में चल रहे खनन कार्य को आरोपित बसारत अंसारी, जमरूद्दीन अंसारी एवं हजरूज अंसारी रोकने का प्रयास किया. तीनों लगातार सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का लगातार प्रयास करते रहे. पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी आरोपितों ने दाखिल की थी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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