हत्या मामले में आरोपित को आजीवन सश्रम कारावास

मामला बसंतराय का जून 2006 की घटना दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय प्रताप की अदालत ने शनिवार को हत्या के उक मामले में आरोपित ग्यास अली अंसारी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी. ग्यास अली बसंतराय थाना क्षेत्र के कोरियाना का रहने वाला है. […]

मामला बसंतराय का

जून 2006 की घटना
दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय प्रताप की अदालत ने शनिवार को हत्या के उक मामले में आरोपित ग्यास अली अंसारी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी. ग्यास अली बसंतराय थाना क्षेत्र के कोरियाना का रहने वाला है. गांव की ही नजाम अंसारी की पुत्री इमराना खातून की हत्या करने का आरोप है. एक जून 2006 की रात इमराना शौच के लिए बहियार गयी थी. उस दिन नजाम अंसारी भी पड़ोसी के यहां भोज में गया हुआ था. घर आने पर इमराना नहीं मिली. खोजबीन की गयी तो कुएं में लाश मिली. उसकी धारदार हथियार से गला कटा दिया गया था. नजाम अंसारी के बयान पर बसंतराय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
दर्ज प्राथमिकी के अन्य आरोपित अताबुल अंसारी, सुलेमान अंसारी एवं कारू अंसारी को न्यायालय ने पूर्व में सजा सुना दी है. अभिलेख अलग होने के कारण ग्यास अली अंसारी के अभिलेख का विचारण वाद में हुई. कुल सात गवाहों के बयान के आधार में न्यायालय में भादवि 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं भादवि 201 में चार वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माना लगाया. दोनों सजा साथ-साथ चलने का फैसला सुनाया गया. न्यायालय ने आरोपित ग्यास अली अंसारी को निर्णय की मुफ्त प्रति देते हुए सजा काटने के लिए वापस जेल भेज दिया.

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