लकड़ी तस्करी मामले मे चालक की जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला जज उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने बुधवार को लकड़ी तस्करी में शामिल पिकअप वैन के चालक शमसूल अंसारी की जमानत अरजी को अस्वीकार दिया है. प्रभारी वनपाल परशुराम साह ने गठित टीम ने सूचना पाकर सुगाबथान से पीछा करते हुये डांड़ै रोड में त्रिमुहान के पास नौ अगस्त को […]

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला जज उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने बुधवार को लकड़ी तस्करी में शामिल पिकअप वैन के चालक शमसूल अंसारी की जमानत अरजी को अस्वीकार दिया है. प्रभारी वनपाल परशुराम साह ने गठित टीम ने सूचना पाकर सुगाबथान से पीछा करते हुये डांड़ै रोड में त्रिमुहान के पास नौ अगस्त को वाहन सहित लकड़ी को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया था. आरोपित शमसूल अंसारी पोड़ैयाहाट के मतकुप्पी का रहने वाला है. इसको लेकर ही प्रभारी वनपाल पोड़ैयाहाट ने भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुये उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.जेल मे बंद आरोपित शमसूल ने जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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