नाबालिग के अपहर्ता को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

न्यायालय ने दस हजार रुपये जुर्माना भरने का दिया आदेश जुर्माना नहीं देने पर काटनी होगी एक वर्ष अतिरिक्त सजा गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शिवपाल सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के नीयत से भगा कर ले जाने के आरोपी हफीज अंसारी को दोषी पाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी […]

न्यायालय ने दस हजार रुपये जुर्माना भरने का दिया आदेश

जुर्माना नहीं देने पर काटनी होगी एक वर्ष अतिरिक्त सजा
गोड्डा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शिवपाल सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के नीयत से भगा कर ले जाने के आरोपी हफीज अंसारी को दोषी पाकर 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
न्यायालय ने सजावार को 10 हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. आरोपी मुफस्सिल थाना अंतर्गत दलदली गांव का रहने वाला है. पोड़ैयाहाट थाना अंतर्गत भटौंधा के सपतुल्ला अंसारी ने 26 मार्च 2015 को पोड़ैयाहाट थाना में लिखित शिकायत दर्ज करायी थी. उसकी नाबालिग लड़की 11.45 बजे दिन में घर से कही चली गयी. खोजबीन करने पर लोगों ने बताया कि हफीज अंसारी किसी मोटरसाइकिल पर बिठा के शादी करने की नीयत से भगा ले गया.
पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आयी कि नाबालिग से आरोपी ने शादी कर ली है. पुलिस द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के पश्चात मामला सत्रवाद 105/2015 में तब्दील हुआ. सत्र न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा आठ गवाहों की गवाही हुई.
न्यायालय में गवाहों के द्वारा दिये गये गवाही के उपरांत अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया. निर्णय की प्रति देते हुये आरोपी को सजा काटने जेल भेज दिया गया. न्यायालय ने सजा में ट्रायल के दौरान जेल में बितायी अवधि को भी जोड़ने की बात कही है.

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