छापेमारी में बालू लदे चार ट्रैक्टर जब्त

गोड्डा : बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाये के लिए मंंगलवार को जिलास्तर पर बनी टास्क टीम ने छापेमारी की.टीम में गोड्डा सिविल एसडीओ नमन प्रियेष लकड़ा,डीएसपी हेडक्वार्टर बब्बन सिंह,सहायक जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय सहित पुलिस बल थे. टीम ने गोड्डा के पथरा व पथरगामा के चिलरा में छापेमारी की. गोड्डा के पथरा […]

गोड्डा : बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाये के लिए मंंगलवार को जिलास्तर पर बनी टास्क टीम ने छापेमारी की.टीम में गोड्डा सिविल एसडीओ नमन प्रियेष लकड़ा,डीएसपी हेडक्वार्टर बब्बन सिंह,सहायक जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय सहित पुलिस बल थे. टीम ने गोड्डा के पथरा व पथरगामा के चिलरा में छापेमारी की. गोड्डा के पथरा से दो ट्रैक्टर व चिलरा से भी दो ट्रैक्टरों को जब्त किया गया. जब्त ट्रैक्टर को मुफस्सिल थाना में रखा गया है.खनन विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसडीओ द्वारा निर्देशित भी किया गया. एसडीओ ने बताया कि किसी भी ट्रैक्टर में वैद्य कागजात नहीं थे.

जब्त हाइवा मामले में प्राथमिकी,चालक को जेल : वहीं दूसरी ओर सहायक खनन पदाधिकारी रामनाथ राय द्वारा बालू के अवैध परिचालन को लेकर मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में चार चालकों को जेल भेज दिया गया. सभी चालक बिहार के भागलपुर के बताये जाते हैं. चालकों का नाम मो सत्तार, झब्लु पासवान, दिनेश पासवान व छोटू कुमार है. हाइवा संख्या बीआर10 जीए 2713, जेएच 16 ए 8994, एचआर 46 सी 7314 व जेएच 16 ए 8770 है. प्राथमिकी में बताया गया है कि जब्त वाहनों पर दरघट्टी घाट से बालू लादकर बिहार ले जाया जा रहा था. चालान भी गोड्डा भागलपुर मार्ग के नाम पर है.
लेसीधारक की मिलीभगत से होता है खेल
ऐसा नहीं है कि बिहार बालू ले जाने के खेल में सिर्फ वाहन मालिक व चालक ही शामिल हैं. इस मामले में लेसीधारक भी हैं. जानकारी के बावजूद वे चालान देते हैं. इससे मोटी कमाई हो जाती है.
400 घन फुट के चालान पर ढोया जा रहा 750 घन फुट बालू
लेसीधारक द्वारा 400 घन फुट का चालान जारी किया जाता है.जबकि वाहन पर 750 घन फुट से अधिक बालू लोड किया जाता है. जांच में इसका खुलजिला खनन पदाधिकारी ने इसका भी खुलासा किया है. कांड संख्या 22/18 के तहत धोखाधड़ी आदि की प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

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