गोड्डा : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रवि कुमार भास्कर ने बिरसा आवास योजना में गड़बड़ी करने के आरोप में बोआरीजोर के तत्कालीन प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सुनील कुमार सिन्हा को दोषी पाकर सजा सुनायी. न्यायालय ने उन्हें भादवि की धारा 409 व 420 में दोषी पाते हुए तीन साल की सजा दी. पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का भी आदेश न्यायालय ने दिया है.
सजावार आरोपी को हालांकि न्यायालय ने जमानत भी अपील दायर करने तक की अवधि के लिए प्रदान की है. तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी गोड्डा डानियल केडुलना द्वारा बोआरीजोर में बिरसा आवास योजना की जांच की गयी तो पाया कि बोआरीजोर प्रखंड में लीलाभीठा गांव में चांदू पहाडिया का आवास मिट्टी के गारे व ईंट से जोड़ा जा रहा है.
प्रखंड कल्याण पदाधिकारी श्री सिंहा उस योजना संख्या 11/03-2004 के कांट्रैक्टर थे और 64 हजार 600 रुपये इस्टीमेंट वाली बिरसा आवास योजना में 15 हजार रुपये की अग्रिम निकासी उनके द्वारा की गयी थी. जबकि सीमेंट के गारे व ईंट से भवन का निर्माण होना था. श्री केंडुलना द्वारा ही बोआरीजोर थाना में 2 फरवरी 2006 को श्री सिंहा के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
