पीयूष हत्याकांड के आरोपित को कोर्ट ने नहीं दी राहत
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीसी मिश्रा की अदालत ने लखनपहाड़ी के पीयूष कुमार की हत्या में नामजद आरोपित बंदनवार के गौरव कुमार दुबे एवं लखनपहाड़ी के अभिनव कुमार दुबे की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. सुंदरनदी में पीयूष कुमार की लाश इसी वर्ष 28 जून को मिली थी. लखनपहाड़ी का रहने […]
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीसी मिश्रा की अदालत ने लखनपहाड़ी के पीयूष कुमार की हत्या में नामजद आरोपित बंदनवार के गौरव कुमार दुबे एवं लखनपहाड़ी के अभिनव कुमार दुबे की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. सुंदरनदी में पीयूष कुमार की लाश इसी वर्ष 28 जून को मिली थी. लखनपहाड़ी का रहने वाला पीयूष कुमार के मोबाइल पर घटना के दिन सुबह सात बजे दोनों आरोपित का फोन आया था. अपनी मां को योगिनी स्थान से वापस आने की बात कह कर घर से निकला पीयूष जब दोपहर तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. मृतक के बहनोई को इसकी सूचना सबसे पहले मिली थी कि पीयूष कुमार सुंदरनदी में मृत पड़ा है.
मृतक के पिता द्वारा पथरगामा थाना में दोनों आरोपित गौरव कुमार दुबे एवं अभिनव कुमार दुबे के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. 14 जुलाई को दोनों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था. निम्न न्यायालय से जमानत खारिज होने के बाद दोनों के द्वारा सत्र न्यायालय में नियमित जमानत आवेदन संख्या 289/17 दाखिल किया गया था.
