इस संबंध में सरिया एसडीएम सह निर्वाची अधिकारी संतोष गुप्ता ने बताया कि बड़की सरैया नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशी आरती देवी व प्रचारक हेमलाल मंडल मंधनिया के एक मंदिर के प्रांगण में बिना अनुमति का बैठक कर रहे थे. जानकारी मिलने पर फ्लाइंग स्क्वॉड टीम के इसकी जांच करवायी, जिसमें सूचना सही मिली. इसके आलोक में बिना अनुमति की बैठक व धार्मिक स्थल का दुरुपयोग करने, खर्च को छुपाने समेत अन्य मामले में दोनों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में का मामला दर्ज किया गया है.
नुक्कड़ सभा, प्रचार वाहन और कार्यालय खोलने की लें अनुमति
बताया कि निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद या वार्ड पद के प्रत्याशी को नुक्कड़ सभा, प्रचार वाहन निकालने, कार्यालय खोलने समेत अन्य की अनुमति जरूरी है. अन्यथा सूचना मिलने पर वैसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया. साथ ही मतदाताओं से बिना भय, लोभ, लालच के बिना मतदान का अपील की है.
