Giridih News: बाल श्रमिकों के नियोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज

Giridih News: जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार के निर्देश पर बनवासी विकास आश्रम, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन के समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता रूपा कुमारी ने गिरिडीह नगर थाना में बाल श्रम करवाने वाले नियोक्ताओं व प्रतिष्ठानों के मालिकों पर एफआइआर दर्ज कराया है.

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन तथा चाइल्ड हेल्फ लाइन के सदस्यों ने जून माह में तीन बच्चों को टाटा शॉकर भंडारीडीह, रॉयल फैमली बिरयानी शॉप कोर्ट रोड गिरिडीह तथा बेवकूफ होटल गिरिडीह से बच्चों का रेस्क्यू किया था. सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रतिष्ठान के मालिक शाजिद रब्बानी, मो मंजूर, बीरबल राम पर मामला दर्ज किया गया है. रूपा कुमारी के अनुसार विमुक्त किये गए बच्चों से ग्लास, कप, प्लेट धोने, मोटर गैरेज में काम लिया जा रहा था. इसके एवज में बच्चों को नाम मात्र का मेहनताना दिया जाता था.

कानूनी सजा का है प्रावधान

बच्चों के अधिकारों का हनन किया जाता था. बाल व किशोर श्रमिक प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम 1986 के तहत इस कृत्य को अपराध माना गया है. नियोक्ताओं द्वारा इसका उल्लंघन किये जाने पर कानूनी सजा का प्रावधान है. होटलों से रेस्क्यू किये गये चारों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. इसके बाद जिला बाल सरंक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार ने आर्डर पास कर प्राथमिकी के लिए बनवासी विकास आश्रम के सचिव सह बाल अधिकार एक्टिविस्ट सुरेश कुमार शक्ति को पत्र दिया. सुरेश ने कहा कि श्रम विभाग जिला प्रशासन के साथ मिलकर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन तथा बचपन बचाव आंदोलन ने गिरिडीह को बालश्रम मुक्त जिला बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं. उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिला बाल श्रम मुक्त जिला बने इसके लिए जिले के नागरिकों को आगे आना होगा. नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने बताया कि बाल श्रमिक नियोजन और बाल तस्करी जैसे गंभीर मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.

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By MAYANK TIWARI

MAYANK TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

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