Giridih news: डीसी ने सौहार्द्र व शांतिपूर्ण वातावरण में पूजा मनाने की अपील की

Giridih news: आपातकाल के लिए अलग निकास मार्ग की व्यवस्था होगी. सफाई के लिए समिति 20 मजदूर और 40 डस्टबिन की व्यवस्था करेगी. इसके साथ ही प्रतिदिन तीन शिफ्ट में सफाई होगी.

By MAYANK TIWARI | September 27, 2025 9:54 PM

झारखंड उच्च न्यायालय ने दुर्गापूजा के मद्देनजर विधि व्यवस्था बनाये रखने को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किये हैं. निर्देश के आलोक में गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव ने जिले वासियों को दुर्गापूजा की शुभकामनाएं देते हुए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने तथा सौहार्द्र एवं शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गापूजा का त्योहार मनाने की अपील की. डीसी ने कहा कि पूजा समाप्ति के उपरांत मैदान में बने सभी गड्ढों को भरा जायेगा और मैदान को पूर्ववत खेलने योग्य बना दिया जायेगा. अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष की तरह 20 अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की जायेगी. भीड़ नियंत्रण के लिए समिति द्वारा 50 निजी सुरक्षा कर्मी नियुक्त किये जायेंगे और प्रशासन की सहायता के लिए 100 स्वयंसेवक उपलब्ध रहेंगे. दर्शनार्थियों के प्रवेश और निकास के लिए पृथक मार्ग बनाये जायेंगे, पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग-अलग कतारें होंगी. आपातकाल के लिए अलग निकास मार्ग की व्यवस्था होगी. सफाई के लिए समिति 20 मजदूर और 40 डस्टबिन की व्यवस्था करेगी. इसके साथ ही प्रतिदिन तीन शिफ्ट में सफाई होगी.

स्कूल के समय व रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

स्कूल समय के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा. शोर-प्रदूषण नियमों का पालन होगा. रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा. पंडाल/गेट का निर्माण गैस गोदाम, ट्रांसफार्मर, विद्युत तार, रेलवे लाइन आदि से सुरक्षित दूरी पर हो. पंडाल निर्माण में नायलॉन व सिंथेटिक कपड़े का प्रयोग न हो. महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग प्रवेश-निकास की व्यवस्था तथा महिलाओं व बच्चों हेतु विशेष सुविधा. आपात स्थिति में अलग निकास मार्ग. भवन निर्माण विभाग के अभियंता से संरचना की मज़बूती का प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य. बिजली वायरिंग सुरक्षित ढंग से हो, अर्थिंग की व्यवस्था हो, सभी उपकरण नियमित जांचें जाएं. विद्युत नियंत्रण कक्ष स्पष्ट रूप से चिह्नित स्थान पर हो. पंडाल के समीप से गुजरने वाले विद्युत तारों को जीआई वायर के सहारे पर्याप्त ऊंचाई पर ले जाया जाए. पूजा हेतु केवल स्वीकृत केभीए जेनरेटर का प्रयोग तथा पंडाल से सुरक्षित दूरी पर रखना. बिजली कनेक्शन जेबीवीएनएल से अनुमोदन प्राप्त कर लेना. पंडाल में ज्वलनशील पदार्थ न रखा जाए. पंडाल के अंदर अग्निशमन यंत्र, पानी, रेत की बाल्टी की व्यवस्था. प्राथमिक उपचार की व्यवस्था. सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त संख्या में लगाना एवं उनका मॉनिटरिंग. पंडाल के बाहर समिति व प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना. स्वयं सेवकों की नियुक्ति एवं पहचान पत्र जारी करना, सूची थाना प्रभारी को देना. फूड स्टॉल/मेला केवल अनुमति मिलने पर और पंडाल से पर्याप्त दूरी पर. दुकानदारों द्वारा मार्ग में बाधा न बने. किसी श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार न हो. भीड़ में चोरी/पॉकेटमारी की घटना पर मारपीट न कर अपराधी को पुलिस को सौंपें. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न डालें न ही फॉरवर्ड करें, ऐसी जानकारी तत्काल पुलिस/प्रशासन को दें. विसर्जन निर्धारित तिथि, समय एवं मार्ग के अनुसार ही हो तथा केवल निर्धारित घाटों पर. डीसी ने कहा कि उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार-प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना है.

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