इसमें गिरिडीह नगर निगम के महापौर पद के सभी अभ्यर्थियों, बड़की सरैया व धनवार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद तथा सभी वार्ड पार्षद के प्रत्याशियों प्रस्तावकों व समर्थकों ने भाग लिया. बैठक के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के सफल व निष्पक्ष संचालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई. बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी. प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान मर्यादा एवं नियमों का पूर्णतः पालन करने तथा किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार, व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप या सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले वक्तव्यों से बचेने की सलाह दी.
नियमों की दी गयी जानकारी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव प्रचार से संबंधित नियमों पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि प्रचार-प्रसार के लिए निर्धारित समय-सीमा, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, जुलूस व सभाओं के आयोजन हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य है. इसके साथ ही दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग्स के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया. सोशल मीडिया के माध्यम से किये जाने वाले प्रचार पर भी विशेष निगरानी रखे जाने की जानकारी दी गयी. अभ्यर्थियों से अपील की गयी कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना का प्रसार ना करें. बैठक में चुनाव व्यय लेखा संधारण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये. सभी अभ्यर्थियों को अपने चुनावी खर्च का सही व समयबद्ध लेखा-जोखा प्रस्तुत करने को कहा गया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा से अधिक व्यय पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी. इसके अलावा मतदान दिवस की तैयारी, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदाताओं की सुविधा, सुरक्षा प्रबंध व मतगणना प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी साझा की गयी.मतदान दिवस पर ड्राई डे घोषित करने का निर्णय
डीसी ने बताया कि नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में मतदान दिवस के अवसर पर ड्राई-डे घोषित करने का निर्णय लिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये हैं. इसके अनुसार मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान के अगले दिन प्रात: सात बजे तक की अवधि को संबंधित मतदान क्षेत्र में ड्राई-डे घोषित किया गया है. इस अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र में स्थित किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री व परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. किसी भी भोजनालय, दुकान, सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर शराब की बिक्री, वितरण या उपभोग की अनुमति नहीं होगी. शराब की बिक्री में संलिप्त होने वाले अभ्यर्थी पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. साथ ही संबंधित शराब दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव प्रचार, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है. न्यायालय के निर्देशानुसार, ध्वनि की सीमा (55 डेसिबल तक) का पालन अनिवार्य है, जिसका उल्लंघन करने पर डीजे को जब्त करते हुए उसका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी.
