घटना की सूचना पर रात्रि में मुफस्सिल थाना पुलिस श्याम किशोर महतो दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे. उन्होंने घायलों को इलाज हेतु सदर अस्पताल भेजा. मारपीट की इस घटना को लेकर दोनों पक्षों ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी है.
कोयला लोडिग-अनलोडिंग को लेकर हुआ विवाद
पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले पक्ष की ओर से बनियाडीह निवासी महेश यादव ने थाना में आवेदन देकर कंपू यादव, नमन यादव और ऋतिक ठाकुर के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाया है. महेश ने अपने आवेदन में कहा है कि शुक्रवार की रात करीब नौ बजे सीसीएल प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गयी कि ट्रक मालिक नवीन सिंह की गाड़ी में निर्धारित 15 टन की जगह गलती से 23 टन कोयला लोड हो गया है. प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त कोयला अनलोड करने के लिए गाड़ी को वापस लाने को कहा गया था. इसी बात को लेकर ट्रक मालिक नवीन सिंह अपने कुछ सहयोगियों के साथ आपस में चर्चा कर रहे थे. आरोप है कि इसी दौरान वहां पहुंचे कंपू यादव, नमन यादव और ऋतिक ठाकुर ने कहा कि सिंडिकेट की गाड़ियों में इसी तरह कोयला लोड होगा और इस पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं. इसके बाद उक्त लोग 15 से 20 की संख्या में हथियारों से लैस होकर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी. बीच-बचाव करने आए युवराज सिंह के साथ भी मारपीट करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले को लेकर कांड संख्या 30/26 धारा 191(2), 191 (3), 190, 126 (2), 352, 109 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
पुलिस कर रही है जांच
वहीं दूसरे पक्ष की ओर से कंपू यादव ने थाना में आवेदन देकर सुरेंद्र यादव, संतोष यादव, प्रकाश यादव, महेश यादव और छोटन यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. कंपू यादव ने कहा है कि वह शुक्रवार की रात सीसीएल के लोकल सेल देखने के लिए गये हुये थे. इसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि कांटा बाबू की गलती के कारण दो से तीन ट्रकों में लगभग 36 टन कोयला अधिक लोड हो गया है, जबकि कागजात केवल 15 टन के थे. इस कारण प्रबंधन द्वारा संबंधित कागजात और पास रद्द कर दिये गये थे. आवेदन के अनुसार इसके बाद सभी लोग आपस में बैठकर यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि अतिरिक्त लोडिंग का खर्च कौन वहन करेगा. इसी बीच सुरेंद्र यादव, संतोष यादव, प्रकाश यादव, महेश यादव और छोटन यादव 40-50 लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. आवेदन पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 31/26, धारा 191 (2), 191 (3), 190, 126 (2), 115 (2), 352, 351 (2), 109 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
