65 उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय होंगे मर्ज

गिरिडीह. जिले में वैसे उत्क्रमित विद्यालय जहां बच्चों की संख्या कम है, उसे मर्ज करने की विभागीय कवायद शुरू कर दी गयी है. सर्व शिक्षा अभियान से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 65 उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय को चिह्नित किया गया है. पूर्व में ही जिले में 115 उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय को इसके निकटतम प्राथमिक […]

गिरिडीह. जिले में वैसे उत्क्रमित विद्यालय जहां बच्चों की संख्या कम है, उसे मर्ज करने की विभागीय कवायद शुरू कर दी गयी है. सर्व शिक्षा अभियान से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 65 उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय को चिह्नित किया गया है. पूर्व में ही जिले में 115 उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय को इसके निकटतम प्राथमिक विद्यालय में मर्ज कर दिया गया है.

अब विभाग पुन: वैसे विद्यालय को चिह्नित करने की कवायद शुरू की है, जहां लाख प्रयास के बाद भी बच्चों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है. शिक्षा अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 40 के अनुपात में एक शिक्षक पदस्थापन करने का नियम बनाया गया है. चाहे वह विद्यालय प्राथमिक हो या मध्य, शिक्षा अधिकार अधिनियम के मापदंडों को पूरा करने का निर्णय सरकार ने पूर्व से ही ले रखा है. विभिन्न स्रोतों से मिल रही सूचना के अनुसार जिले भर में करीब 125 ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षा अधिकार अधिनियम के मापदंड पर खरे नहीं उतरते हैं. फिलहाल विभाग ने 65 विद्यालयों को चिह्नित कर लिया है और संबंधित बीइइओ से इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगा गया है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि उप्रावि में बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है. बार-बार एसएमसी को चेतावनी दिये जाने के बाद भी बच्चों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है.

एक सप्ताह के अंदर जमा करें सूची : इस संबंध में डीएसइ कमला सिंह ने कहा कि संबंधित बीइइओ को निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर वैसे उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय की सूची जमा करें जहां बच्चों की संख्या 15 से 20 है. विभागीय प्रतिवेदन मिलने के बाद जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक बुलायी जायेगी और उक्त बैठक में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय को मर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया जायेगा. इसके बाद आरडीडीइ के पास प्रस्ताव को भेजा जायेगा. उनके यहां से अनुमोदन होने के बाद वैसे विद्यालयों को बंद कर दिया जायेगा.

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