लूटपाट में एक दोषी करार सजा पर सुनवाई दो को

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (पंचम) एसके सिंह की अदालत ने मंगलवार को लूटपाट मामले में रामलाल सोरेन को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर दो फरवरी को सुनवाई होगी. घटना ताराटांड़ थाना अंतर्गत बड़कीटांड़ जंगल के पास घटी थी. 24.05.2010 को बड़कीटांड़ जंगल में अपराधियों ने रस्सा लगाकर सड़क को अवरूद्ध कर […]

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (पंचम) एसके सिंह की अदालत ने मंगलवार को लूटपाट मामले में रामलाल सोरेन को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर दो फरवरी को सुनवाई होगी. घटना ताराटांड़ थाना अंतर्गत बड़कीटांड़ जंगल के पास घटी थी. 24.05.2010 को बड़कीटांड़ जंगल में अपराधियों ने रस्सा लगाकर सड़क को अवरूद्ध कर दिया था और हुट्टी बाजार निवासी अंजय यादव के साथ मारपीट कर 25 हजार रुपये नगद, दो नोकिया मोबाइल लूट लिया था.
वहीं अपराधियों ने अंजय यादव के साथी प्रकाश स्वर्णकार से भी एक सौ रुपये लूट लिये थे. सूचक अंजय यादव पिता बालकृष्ण यादव ने 24.05.2010 को सदर अस्पताल में पुलिस के समक्ष यह बयान दिया था कि वह अपने साथी प्रकाश सोनार के साथ अपनी दोपहिया वाहन से गिरिडीह लौट रहा था. इसी दौरान छह की संख्या में अपराधियों ने उसके दोपहिया को रोककर उसके साथ लाठी-डंडा व पत्थर से मारपीट की, जिससे वह जख्मी हो गया. कहा कि भागने के दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की थी.
कहा कि वह किसी प्रकार अपनी जान बचाकर भागा. घटना के बाद 25.05.2010 को ताराटांड़ थाना में मामला (कांड संख्या 17/10 धारा 395 भादवि) दर्ज किया गया. सत्रवाद संख्या 323/10 में अदालत ने मुफस्सिल थाना अंतर्गत हजारीबाद निवासी रामलाल सोरेन पिता जैठा सोरेन को दोषी पाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी लुकस मरांडी ने बहस की.

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