दहेज हत्याकांड में पति को सात वर्ष की सजा

मामला बिरनी थाना अंतर्गत बंगराखुर्द गांव का फर्द बयान में विवाहिता ने लगाया था दहेज प्रताड़ना का आरोप गिरिडीह : गिरिडीह की एक अदालत ने दहेज हत्याकांड में मंगलवार को बिरनी थाना अंतर्गत बंगराखुर्द निवासी पवन पासवान को धारा 306 में दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनायी है. मामले में अदालत ने दस […]

मामला बिरनी थाना अंतर्गत बंगराखुर्द गांव का
फर्द बयान में विवाहिता ने लगाया था दहेज प्रताड़ना का आरोप
गिरिडीह : गिरिडीह की एक अदालत ने दहेज हत्याकांड में मंगलवार को बिरनी थाना अंतर्गत बंगराखुर्द निवासी पवन पासवान को धारा 306 में दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनायी है.
मामले में अदालत ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर तीन माह के सश्रम कारावास की सजा भी काटनी होगी. इसी मामले में अदालत ने भादवि की धारा 498ए में तीन वर्ष की सश्रम कारावास, पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है.
जुर्माना नहीं देने पर दो माह की सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी. मामला बिरनी थाना अंतर्गत बंगराखुर्द गांव का है. 14 मई 2014 को बंगराखुर्द निवासी कुसुम देवी ने दहेज को लेकर प्रताड़ित किये जाने पर अपने शरीर में केरोसिन डाल कर आग लगा ली थी. घटना में वह बुरी तरह झुलस गयी थी. इलाज के लिए परिजनों ने बिरनी पीएचसी में भर्ती कराया था जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया था. रांची के एक अस्पताल में इलाज के दौरान 26 जुलाई 2014 को कुसुम देवी की मौत हो गयी थी.
इसके पूर्व बिरनी पीएचसी में कुसुम देवी ने बिरनी थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष फर्द बयान दिया था. फर्द बयान में उसने कहा था कि शादी के बाद उसके पति पवन पासवान पिता यमुना पासवान दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. साथ ही आत्महत्या के लिए उकसाता भी रहता था. घरेलू प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर ही शरीर में केरोसिन डाल कर आग लगा ली थी. कुसुम देवी के फर्द बयान पर बिरनी थाना में 14.05.2014 को कांड संख्या 75/14 के तहत एक मामला दर्ज कराया गया था. मामले में गिरिडीह की अदालत ने पवन पासवान पिता यमुना पासवान को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 498ए व 306 में अलग-अलग सजा सुनायी है.

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