Giridih News: पिता की हत्या के आरोपी पुत्र सहित तीन को सश्रम आजीवन कारावास
Giridih News: संपत्ति विवाद में सुपारी देकर अपने ही पिता की हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुये अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को आरोपी पुत्र व दो अन्य आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
अदालत ने आरोपी पुत्र समशुल अंसारी पिता सकूर मियां के अलावा असगर अंसारी उर्फ गारो (उप प्रमुख) पिता गनी मियां व द्वारिका तुरी पिता हरि तुरी सभी निवासी निमाडीह थाना राजधनवार गिरिडीह को आइपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, 201 आइपीसी के तहत तीन वर्ष कारावास व एक हजार जुर्माना लगाया. घटना 5 फरवरी 2024 को हुई थी. घटना के दिन नवलशाही थाना क्षेत्र से गुजर रहे सकुर मियां की धारधार हथियार से हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद नवलशाही थाना में सुल्तान अंसारी ने अपने पिता की हत्या की प्राथमिकी (कांड संख्या 6/24) दर्ज करायी थी.
पुलिस ने कई आरोपियों को किया था गिरफ्तार
पुलिस ने बाद में मामले का उद्भेदन करते हुए इसमें शामिल दूसरे पुत्र सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. साथ ही हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी व मोबाइल बरामद किया गया था. बाद में मामला अदालत में आने पर अभियोजन पक्ष लोक अभियोजक शिवशंकर राम व अधिवक्ता रीतम कुमारी ने बहस की. इस दौरान 20 गवाहों का परीक्षण कराया गया. कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलील पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्तों दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
