गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एसके सिंह की अदालत ने दुष्कर्म मामले में सब्बीर अंसारी को धारा 366 ए व 376 भादवि में दोषी पाया है. अदालत गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगी. सूचक सरिया थाना अंतर्गत केसवारी निवासी के बयान पर बगोदर थाना में कांड संख्या 139/09 के तहत 07.06.2009 को एक मामला दर्ज किया गया था.
सूचक का कहना है कि उसकी नाबालिग बेटी 12.12.2008 को पड़ोस में शादी समारोह में शरीक होने गयी थी. इसी दौरान बरकठ्ठा थाना अंतर्गत कोलहारा निवासी सब्बीर अंसारी पिता अलीबक्श ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर बाहर ले गया. करीब साढ़े पांच माह तक खोजबीन की पर उसकी बेटी नहीं मिली. 05.06.2009 को उसकी बेटी का फोन आया कि सब्बीर उसे पटना ले आया है और तिलैया स्टेशन पर छोड़ कर भागने वाला है. सूचना मिलने पर वह अपने छोटे भाई के साथ तिलैया स्टेशन आकर पुत्री की तलाश करने लगा. इसी दौरान सब्बीर दिखायी दिया और उसे पकड़ कर वह पुलिस के पास ले जा रहे थे कि जयनगर थाना पुलिस द्वारा सब्बीर को गिरफ्तार कर लिया गया.
सूचक ने कहा कि उसकी बेटी को जबरन शारीरिक संबंध बनाने की नीयत से ले गया था और पांच-छह माह तक शारीरिक शोषण करता रहा. सत्रवाद संख्या 335/09 में अदालत ने सब्बीर अंसारी को दोषी पाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह का परीक्षण कराया गया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल पीपी महेंद्र देव व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास चंद्र सिन्हा ने बहस की.
