रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनंत बिजय सिंह की अदालत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी अॉफ झारखंड (सीयूजे) में वित्तीय व भवन निर्माण में की गयी गड़बड़ी मामले के आरोपी नरेंद्र पाल गर्ग व मनोज गुप्ता की अोर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने प्रार्थियों को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. उल्लेखनीय है कि सीबीआइ ने वित्तीय व निर्माण में की गयी गड़बड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें सीयूजे के पूर्व कुलपति डीटी खटिंग, नरेंद्र पाल गर्ग, मनोज गुप्ता सहित अन्य को आरोपी बनाया है. अदालत ने पूर्व कुलपति डीटी खटिंग सहित चार आरोपी को अग्रिम जमानत दी है. नरेंद्र पाल को दूसरे मामले भी अग्रिम जमानत मिल गयी है.
