गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश एके पांडेय की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध नहीं होने पर मंगरोडीह निवासी निंबु सिंह को बरी कर दिया है. मामले में युवती ने पुलिस को दिये बयान में मंगरोडीह निवासी निंबु सिंह पर नौकरी के नाम पर झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. घटना नौ जुलाई 2015 की है.
युवती ने महिला थाना में कांड संख्या 12/15धारा 376/420 भादवी के तहत 10 जुलाई 2015 को मामला दर्ज कराया था. इस मामले में अदालत ने दोष सिद्ध नहीं होने पर निंबु सिंह को बरी कर दिया है. मामले में अभियोजन पक्ष की और से एडिशनल पीपी एससी श्रीवास्तव व बचाव पक्ष की और से अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा ने बहस की.
