जिले के तीनों निकायों में मतपत्र से होगा मतदान, नोटा का विकल्प नहीं

जिले के तीनों निकायों में मतपत्र से होगा मतदान, नोटा का विकल्प नहीं

नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में अंतिम चरण में हैं प्रशासनिक तैयारियां प्रतिनिधि, गढ़वा नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं. शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त दिनेश यादव व पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधी विस्तृत जानकारी साझा की. डीसी ने बताया कि इस बार नगरपालिका आम निर्वाचन में मतदाताओं को नोटा का विकल्प नहीं मिलेगा. उन्होंने बताया कि जिले के तीनों निकायों में मतपत्र के माध्यम से मतदान होगा और इसके लिए मतपेटिकाओं का प्रयोग किया जायेगा. डीसी ने बताया कि गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 12 प्रत्याशी और 21 वार्डों के पार्षद पद के लिए 82 उम्मीदवार मैदान में हैं. श्रीवंशीधर नगर में अध्यक्ष पद के लिए 10 और पार्षद पद के लिए 92 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं मझिआंव नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए नौ और पार्षद के लिए 50 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमायेंगे. उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर जिले में कुल 89 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. गढ़वा नगर परिषद में 34,347, श्री वंशीधर नगर में 26,946 और मझिआंव में 15,266 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. बताया गया कि गढ़वा के कृषि उत्पादन बाजार समिति को वज्रगृह, मतगणना केंद्र और डिस्पैच सेंटर बनाया गया है. 27 फरवरी को यहीं मतों की गिनती की जायेगी. मतदान केंद्रों की स्थिति निकाय का नाम कुल केंद्र सामान्य केंद्र संवेदनशील केंद्र अतिसंवेदनशील केंद्र गढ़वा नगर परिषद 42 22 16 04 श्री वंशीधर नगर नगर पंचायत 30 24 06 00 मझिआंव नगर पंचायत 17 04 09 04 खर्च की सीमा और वाहनों पर पाबंदी राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी है. गढ़वा नगर परिषद के अध्यक्ष प्रत्याशी अधिकतम छह लाख और पार्षद 1.5 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे. वहीं दोनों नगर पंचायतों (श्री वंशीधर नगर व मझिआंव) में अध्यक्ष के लिए पांच लाख और पार्षद के लिए एक लाख की सीमा निर्धारित है. प्रचार के लिए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी गढ़वा में 4 और नगर पंचायतों में 3 वाहनों का उपयोग कर पायेंगे. सुरक्षा के लिए क्यूआरटी गठित : एसपी पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए वार्ड स्तर पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. वहीं असामाजिक तत्वों कड़ी कार्रवाई होगी. सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए विशेष टीम और त्वरित कार्रवाई के लिए क्यूआरटी का गठन किया गया है. वोटर आइडी नहीं होने पर ये दस्तावेज लायें डीसी ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास वोटर आइडी नहीं है, तो वे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज सहित आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर मतदान कर सकेंगे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >