बकाया फसल बीमा राशि के लिए 15 तक जमा करें दस्तावेज

बकाया फसल बीमा राशि के लिए 15 तक जमा करें दस्तावेज

गढ़वा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2018-19 व 2019-20 की बकाया क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा. जिला सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी ने बताया कि जिन किसानों को अब तक फसलों की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं हुई है, वे अपने नजदीकी लैम्प्स-पैक्स कार्यालय, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा कर दें. किसानों को बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड की छायाप्रति तथा मुखिया या ग्राम प्रधान द्वारा जारी घोषणा पत्र सहित अन्य जरूरी कागजात 15 मार्च तक जमा करने होंगे. इसके बाद डीबीटी के माध्यम से बीमित राशि सीधे किसानों के खाते में भेज दी जायेगी. जिला सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी ने बताया कि जिले में ऐसे 1055 किसानों की सूची बीमा कंपनी से प्राप्त हुई है. किसान अपने नाम की पुष्टि जिला सहकारिता कार्यालय में लगे सूचना पट्ट से कर सकते हैं. नाम की पुष्टि होने के बाद किसान आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय से संपर्क करें.

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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