गढ़वा. गढ़वा प्रखंड के पोटमा ग्राम निवासी समाजसेवी अभिषेक तिवारी ने सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) 2005 के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेराल में सरकारी पैसों के दुरुपयोग और जनहित कार्यों में लापरवाही को लेकर सात नवंबर 2025 को सिविल सर्जन- सह- जन सूचना पदाधिकारी से सूचना मांगी थी. निर्धारित समय सीमा में कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने 23 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय उपनिदेशक- सह- प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, पलामू से आवेदन किया, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी. इसके बाद श्री तिवारी ने 27 जनवरी 2026 को उपायुक्त गढ़वा, 17 फरवरी 2026 को अभियान निदेशक- सह-द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी नामकुम, रांची और 17 मार्च 2026 को पुनः उपायुक्त गढ़वा को पत्र भेजकर कुल 16 बिंदुओं पर सूचना मांगी. चार महीने बीत जाने के बावजूद जिला और राज्य प्रशासन द्वारा कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई और इन बिंदुओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
आरटीआई के तहत मांगी गयी जानकारी नहीं मिली
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