अब स्कूली वाहनों में की ओवरलोडिंग तो होगी करवाई, डीसी ने दिए कड़े निर्देश

गढ़वा जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर डीसी पशुपतिनाथ मिश्रा ने सख्त कदम उठाए हैं. ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग औचक निरीक्षण करेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अविनाश की रिपोर्ट

गढ़वा: स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गढ़वा जिले के उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने सख्त रुख अख्तियार किया है. डीसी की त्वरित पहल और कड़े निर्देशों के बाद जिले में स्कूली बच्चों को ढोने वाले वाहनों में ओवरलोडिंग की परिपाटी पर अंकुश लगाने के लिए चौतरफा रणनीति लागू कर दी गई है. धरातल पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब परिवहन विभाग सीधे सड़कों पर उतरकर औचक निरीक्षण और छापामारी अभियान चलाएगा.स्कूली बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही रोकने के लिए डीसी पशुपतिनाथ मिश्रा ने शिक्षा और परिवहन विभाग को टास्क सौंपा है.

सभी निजी विद्यालयों को सख्त हिदायत

डीसी के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा ने सभी निजी विद्यालयों को सख्त हिदायत दी है कि वे रोजाना अपने स्तर से वाहनों की जांच करें. यदि किसी ऑटो या बस में ओवरलोडिंग पाई जाती है, तो विद्यालय प्रबंधन तुरंत संबंधित बच्चों के माता-पिता से संपर्क करेगा. अभिभावकों को इस जोखिम से अवगत कराते हुए ओवरलोडेड वाहनों में बच्चों को न भेजने की सलाह दी जाएगी, ताकि जमीनी स्तर पर हादसों की आशंका को खत्म किया जा सके.

ढिलाई बरतने वाले संस्थानों पर पैनी नजर

प्रशासनिक पहल के तहत जिले के सभी निजी विद्यालयों को पहले ही सड़क सुरक्षा के कड़े मानकों का पालन करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं. इसमें प्रत्येक स्कूली वाहन में अनिवार्य रूप से एक सहायक कर्मी (खलासी या अटेंडेंट) की प्रतिनियुक्ति शामिल है. अधिकांश विद्यालयों में इन नियमों का अनुपालन शुरू करा दिया गया है, जबकि ढिलाई बरतने वाले संस्थानों पर अब पैनी नजर रखी जा रही है.

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विशेष अभियान चलाने का निर्देश

सड़कों पर दौड़ रहे स्कूली ऑटो और वैन की मनमानी रोकने के लिए उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. जल्द ही जिले के प्रमुख मार्गों और स्कूल परिसरों के आसपास परिवहन विभाग की टीम औचक छापेमारी करेगी.

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की जाएगी कानूनी कार्रवाई

बच्चों की जान जोखिम में डालकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. डीसी की इस संवेदनशीलता और सख्त पहल से जिले के अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है.


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By शेखर सुमन

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