ओके… सभा करने के पूर्व इजाजत जरूरी

अोके… सभा करने के पूर्व इजाजत जरूरी फोटो – पंचायत समिति सदस्यों प्रशिक्षण देते एसडीअो सह निर्वाची पदाधिकारी एसडीअो सह निर्वाची पदाधिकारी ने आचार संहिता व आय-व्यय को लेकर प्रशिक्षण दिया, नियमों से अवगत कराया. नगरऊंटारी (गढ़वा). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत समिति सदस्य पद के अभ्यर्थियों को अनुमंडल सभागार में आदर्श आचार संहिता […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 13, 2015 6:35 PM

अोके… सभा करने के पूर्व इजाजत जरूरी फोटो – पंचायत समिति सदस्यों प्रशिक्षण देते एसडीअो सह निर्वाची पदाधिकारी एसडीअो सह निर्वाची पदाधिकारी ने आचार संहिता व आय-व्यय को लेकर प्रशिक्षण दिया, नियमों से अवगत कराया. नगरऊंटारी (गढ़वा). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत समिति सदस्य पद के अभ्यर्थियों को अनुमंडल सभागार में आदर्श आचार संहिता व आय-व्यय संधारण के लिए प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीअो राजेश कुमार शाह ने उपस्थित अभ्यर्थियों को चुनाव के दौरान आचार संहिता के पालन को लेकर जानकारी दी. उन्होंने उपस्थित अभ्यर्थियों को सभा करने की पूर्व अनुमति लेने का निर्देश दिया. प्रशिक्षण में एसडीअो के अलावा सामान्य पर्यवेक्षक आलोक बिहारी कच्छप, अंचलाधिकारी वैभव कुमार सिंह, आय-व्यय पर्यवेक्षक व बड़ी संख्या में बीडीसी प्रत्याशी उपस्थित थे. उन्होंने अभ्यर्थियों को विभिन्न मदों में होनेवाले खर्च व आय-व्यय का विवरण नियमानुसार उपलब्ध कराने तथा किस मद में कितना खर्च करना है तथा किस तिथि से किस तिथि तक आय-व्यय के संधारण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी. एसडीअो ने बिना मकान मालिक के सहमति के दीवार लेखन तथा पोस्टर नहीं लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के एेसा करनेवालों अभ्यर्थियों के विरुद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी.