पीडि़तों को जल्द मिलेगा मुआवजा

गढ़वा. उपायुक्त डॉ मनीष रंजन ने आपदा प्रबंधन विभाग से मिले निर्देश के आलोक में कार्य करने के निर्देश जारी किये हैं. उन्होंने जारी निर्देश में कहा है कि प्राकृतिक आपदा से गृह क्षति में 5000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति दावे के लिए स्थल का निरीक्षण पर्यवेक्षक स्तरीय कर्मी से करेंगे. वहीं 5000 से अधिक […]

गढ़वा. उपायुक्त डॉ मनीष रंजन ने आपदा प्रबंधन विभाग से मिले निर्देश के आलोक में कार्य करने के निर्देश जारी किये हैं. उन्होंने जारी निर्देश में कहा है कि प्राकृतिक आपदा से गृह क्षति में 5000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति दावे के लिए स्थल का निरीक्षण पर्यवेक्षक स्तरीय कर्मी से करेंगे. वहीं 5000 से अधिक व 20000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति दावे का स्थल जांच बीडीओ व सीओ स्तर के पदाधिकारी तथा 20000 रुपये से अधिक की क्षति पर स्थल जांच अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी करेंगे. गृह क्षति में क्षति के समय के साथ अंतिम मरम्मत/निर्माण का फोटोग्राफ पदाधिकारी/कर्मी की उपस्थिति में खींच कर संधारित किया जाये. अभिलेख में स्थल जांच करने वाले कर्मी/पदाधिकारीी का ब्योरा, जांच की तिथि व प्रतिवेदन के साथ रहना अनिवार्य है. मृत्यु के मामले में मृत्यु का कारण, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट/परिपत्र आदि को संल्ग्न करना आवश्यक है. उन्होंने राशि का भुगतान इ-केवाइसी या आधार खाते से ही करने के लिए निर्देश दिये हैं. उन्होंने निर्देश दिया है कि आपदा से पीडि़त लाभुकों को लाभ मिलने में काफी समय लग जाता है, इसलिए जल्द लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाये.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >