दुष्कर्म मामले में होपना दोषी करार, सजा 19 को

घाटशिला : दुष्कर्म मामले में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दूबे की अदालत ने बुधवार को की सुनवाई करते हुए पिथो मुर्मू उर्फ होपना मुर्मू को दोषी करार दिया. कोर्ट सजा के बिंदु पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता निमाई नमाता और मनोरंजन […]

घाटशिला : दुष्कर्म मामले में घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दूबे की अदालत ने बुधवार को की सुनवाई करते हुए पिथो मुर्मू उर्फ होपना मुर्मू को दोषी करार दिया. कोर्ट सजा के बिंदु पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता निमाई नमाता और मनोरंजन महतो कर रहे हैं. वहीं एपीपी डालू मंडल हैं.

इस संबंध में राखा माइंस की पीड़िता के बयान पर जादूगोड़ा थाना में भादवि की धारा 376 के तहत मामला दर्ज हुआ था. अधिवक्ता ने बताया कि राखा माइंस निवासी पिथो मुर्मू उर्फ होपना से युवती का तीन साल से प्रेम संबंध था. युवक ने युवती के साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किया. अधिवक्ता ने बताया कि प्राथमिकी में दोनों परिवारों के बीच भूमि विवाद का जिक्र है. कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म मामले में दोषी पाया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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