गालूडीह.
गालूडीह की खड़िया कॉलोनी में 12 जनवरी को भाजपा नेता तारापद महतो की हत्या के विरोध में 17 जनवरी को पुतड़ू में एनएच जाम करने के मामले में गालूडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है. गालूडीह थाना कांड संख्या 02/26 के तहत 16 नामजद समेत 100 से 150 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है. ज्ञात हो कि 17 जनवरी को पुतडू के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर शव रखकर आंदोलनकारियों ने सड़क के दोनों ओर से आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया था. इस दौरान दो-ढाई घंटे तक यातायात ठप रहा. आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 126(2), 127(2), 352, 351(2), 285, 132 एवं 292 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. जानकारी के अनुसार, प्राथमिकी की वादी घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी यूनिका शर्मा हैं. नामजद आरोपीगालूडीह के जोड़सा निवासी लक्ष्मीकांत महतो, आदित्यपुर निवासी लालटू महतो, चाकुलिया निवासी शंखदीप महतो, उलदा की पूनम महतो, कोकपाड़ा निवासी स्वपन महतो, कदमा निवासी रेखा कालिंदी, लोआबासा निवासी विमल महतो, पोटका निवासी दिनेश महतो, अमित महतो, सूरज सिंह महतो, सरोज कुमार महतो समेत अन्य अज्ञात 100-150 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
समझौता में केस दर्ज नहीं करने की मांग थी
17 जनवरी की शाम तीन बजे शव पहुंचा था. उसके बाद हाइवे जाम किया गया. 4.30 बजे पुलिस-प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता में समझौता हुआ. जाम हटते-हटते शाम पांच बज गया. समझौता पत्र की छह सूत्री मांगों में यह थी कि आज के आंदोलन में उपस्थित किसी भी आंदोलनकारी पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए. जाम के एक दिन बाद पुलिस ने हाइवे जाम को लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया. जानकारी लेकर बतायेंगे : ग्रामीण एसपीइस संबंध में ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा कि हाइवे जाम पर नियमत: मुकदमा दर्ज तो होना चाहिए. अब तक मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है. जानकारी लेकर बतायेंगे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
