मंत्री समेत आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य, मिले सजा : लोक अभियोजक

राज्य सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री और महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह के खिलाफ वर्ष 2017 में दर्ज आपराधिक मामले में सोमवार को एमपी/एमएलए विशेष अदालत में सुनवाई हुई.

प्रतिनिधि, दुमका कोर्ट राज्य सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री और महागामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह के खिलाफ वर्ष 2017 में दर्ज आपराधिक मामले में सोमवार को एमपी/एमएलए विशेष अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान मंत्री दीपिका सिंह समेत सभी आरोपी न्यायालय में उपस्थित थे. महागामा कांड संख्या 72/2017 से संबंधित है. वर्ष 2017 में महागामा क्षेत्र भ्रमण के दौरान सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल हो जाने के बाद क्षेत्र में स्थानीय लोग आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया था, उस समय दीपिका पांडेय सिंह कांग्रेस की जिला अध्यक्ष थीं. स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंची थीं. जाम के दौरान पुलिस और आम लोगों के बीच टकराव हो गया था. मामला दर्ज हुआ. केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश सह एसडीजेएम मोहित चौधरी की अदालत में हुई. लोक अभियोजन अधिकारी चंपा कुमारी ने बहस करते हुए अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष के कुल 12 गवाहों ने आरोपियों के खिलाफ बयान दिया है. सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की है, जिससे साबित होता है कि आरोप गंभीर और सच्चे हैं. इसलिए आरोपियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रतीक झा ने तर्क देते हुए कहा कि यह एक बड़ी और गंभीर घटना कही जा रही है, लेकिन इस मामले में एक भी स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं है. सभी गवाह अभियोजन पक्ष से जुड़े हैं, जिससे निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं. इस पर न्यायाधीश ने बचाव पक्ष को निर्देश दिया कि अगली तारीख को यह स्पष्ट किया जाये कि गवाहों के बयान आपस में विरोधाभासी हैं या नहीं. कोर्ट ने अगली तारीख तय करते हुए बहस जारी रखने का निर्देश दिया है. अब यह देखना अहम होगा कि गवाहों के बयानों की प्रमाणिकता और बचाव पक्ष की रणनीति केस के नतीजे को किस दिशा में ले जाती है. यह केस राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें वर्तमान मंत्री नामजद हैं. चूंकि यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है, इसलिए फैसले पर राज्य की राजनीतिक निगाहें भी टिकी हैं.

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Published by: Anand jaswal

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