SIR-2026: नोटिस मिला है तो दस्तावेज लेकर सुनवाई में पहुंचें मतदाता

दुमका में SIR-2026 के तहत दावा-आपत्ति मामलों की सुनवाई का DC अभिजीत सिन्हा ने औचक निरीक्षण किया. अधिकारियों को मामलों के समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया.

संवाददाता, दुमका: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR-2026 के तहत दावा एवं आपत्ति मामलों की चल रही सुनवाई का उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा ने शनिवार को घाट राशिकपुर में औचक निरीक्षण किया. उन्होंने सुनवाई स्थल पर पहुंचकर पूरी प्रक्रिया का जायजा लिया और अब तक हुई सुनवाई तथा मामलों के निष्पादन की स्थिति की जानकारी ली.

उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी दावा एवं आपत्ति मामलों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

सुनवाई स्थल पर दस्तावेजों की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करें

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सुनवाई के लिए मतदाताओं को किन-किन आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना है, इसकी स्पष्ट जानकारी सुनवाई स्थल के बाहर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाये.

उन्होंने कहा कि आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पहले से स्पष्ट रहने पर मतदाताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और सुनवाई प्रक्रिया भी सुचारू रूप से संचालित होगी.

नोटिस वाले मतदाताओं को पहले से दें सूचना

उपायुक्त ने बीएलओ और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं को सुनवाई से संबंधित नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की पूर्व सूचना उपलब्ध करायी जाये.

उन्होंने कहा कि सूचना के अभाव में कोई पात्र मतदाता सुनवाई से वंचित नहीं रहना चाहिए. इसके लिए संबंधित अधिकारी और बीएलओ अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.

निर्धारित समय-सीमा में मामलों का करें निष्पादन

उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने अधिकारियों को पूरी गंभीरता और दक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया. उन्होंने SIR-2026 से जुड़े सभी दावा एवं आपत्ति मामलों का नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा.

नोटिस मिले तो दस्तावेजों के साथ पहुंचें मतदाता

उपायुक्त ने जिले के मतदाताओं से SIR-2026 की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं को सुनवाई से संबंधित नोटिस मिला है, वे नोटिस में निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें.

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By Anand Jayswal

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