एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए श्रम मंत्री संजय यादव, आज होगा जजमेंट
मामला 9 दिसंबर 2014 का है. इनपर सार्वजनिक रोड और सरकारी जगह पर कार्यालय खोलने के आरोप में गोड्डा के पथरगामा थाना में मामला दर्ज हुआ था.
दुमका कोर्ट. आचार संहिता उल्लंघन मामले में एमपी-एमएलए के विशेष न्यायालय में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित तीन लोग न्यायालय में उपस्थित हुए. विशेष न्यायाधीश मोहित चौधरी के न्यायालय में अभियोजन और बचाव पक्ष ने बहस किया और दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय ने गुरुवार की तिथि को इस केस को जजमेंट के लिए निर्धारित किया है. इस केस में अभियोजन पक्ष द्वारा श्रम मंत्री सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें राजेश कुमार यादव, संजीव आनंद और रघुनंदन भगत भी शामिल थे. इनमें रघुनंदन भगत की मृत्यु हो चुकी है. लिहाजा अब इस केस में तीन ही आरोपी हैं. इस केस में अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को प्रस्तुत किया है. मामला 9 दिसंबर 2014 का है. इनपर सार्वजनिक रोड और सरकारी जगह पर कार्यालय खोलने के आरोप में गोड्डा के पथरगामा थाना में कांड संख्या 144/2014 दर्ज हुआ था. यह केस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट की धारा 123, 133 और डिफेमेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा-3 के तहत दर्ज किया गया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
