जमीन विवाद मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी बरी

Irfan Ansari News: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को बड़ी राहत मिली है. जमीन विवाद मामले में दुमका कोर्ट ने दोनों को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया.

Irfan Ansari News: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को जमीन विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है. दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में आज गुरुवार को जमीन विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. मंत्री इरफान अंसारी और उनके पिता फुरकान अंसारी मोहित चौधरी के न्यायालय में आज गुरुवार को पेश हुए. अदालत ने मंत्री सहित सभी आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है.

न्यायालय पर पूरा भरोसा था- इरफान अंसारी

कोर्ट के फैसले के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि “हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था. मैं कोर्ट का दिल से धन्यवाद करता हूं. मेरे पिताजी, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए बड़ी कुर्बानी दी, उन्हें भी इस केस में घसीटने का काम किया गया, लेकिन आज सच सामने आ गया और कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया.”

क्या है पूरा मामला?

मालूम हो मधुपुर थाना क्षेत्र के पीड़ित मकबुल हुसैन ने मंत्री डॉ इरफान अंसारी, फुरकान अंसारी, मुस्तारी खातून एवं सत्तार कराम के खिलाफ गाली-गलौज करते हुए मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाये थे. मंत्री इंरफान अंसारी ने मधुपुर में एक मकान खरीदा था. वहां रह रहे किरायेदार मकबुल हुसैन ने मंत्री समेत अन्य पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट का आरोप लगाया था. इस मामले में वर्ष 2022 में परिवारवाद दर्ज कराया था. पीड़ित के परिवारवाद पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए परिवारवाद कांड संख्या 110/ 22 के तहत भादवि की धारा 323, 324, 380, 406, 420, 504, 386, 398, 452, 453/34 के सुसंगत धाराओं में मामला हुआ था.

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By Dipali Kumari

नमस्कार! मैं दीपाली कुमारी, एक समर्पित पत्रकार हूं और पिछले 3 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में प्रभात खबर में कार्यरत हूं, जहां झारखंड राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और जन सरोकार के मुद्दों पर आधारित खबरें लिखती हूं. इससे पूर्व दैनिक जागरण आई-नेक्स्ट सहित अन्य प्रतिष्ठित समाचार माध्यमों के साथ भी कार्य करने का अनुभव है.

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