बाल श्रमिक रखने के मामले में तीन प्रतिष्ठानों पर केस

छापेमारी के छह माह बाद मामला दर्जदुमका कोर्ट . श्रम अधीक्षक हेम कृष्ण दास ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में शहर के तीन प्रतिष्ठानों के मालिक पर बाल श्रम प्रतिशेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत ओसीआर केस दर्ज किया है. ज्ञात हो कि छापेमारी दल द्वारा 19 जून 2014 को छापेमारी कर शहर […]

छापेमारी के छह माह बाद मामला दर्जदुमका कोर्ट . श्रम अधीक्षक हेम कृष्ण दास ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में शहर के तीन प्रतिष्ठानों के मालिक पर बाल श्रम प्रतिशेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत ओसीआर केस दर्ज किया है. ज्ञात हो कि छापेमारी दल द्वारा 19 जून 2014 को छापेमारी कर शहर के कोर्ट परिसर उपायुक्त कार्यालय के निकट बजरंगबली चौक के पास से अनिल कुमार सिंह के नाश्ता दुकान से दो बाल मजदूरों को बरामद किया गया था. वहीं वकालत खान कोर्ट कैम्पस में चाय दुकान के मालिक जोगेश्वर पंडित के यहां से एक बाल श्रमिक और शहर के गांधी मैदान के समीप सागर होटल के मालिक राम सागर रजक के यहां से कार्य कर रहे तीन बाल श्रमिकों को बरामद किया गया था. छापेमारी दल में श्रम अधीक्षक हेम कृष्ण दास, बाल कल्याण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सिकंदर मंडल, बाल कल्याण समिति के सदस्य अन्नू एवं नूतन बाला, सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ लखन सोरेन और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मो अकीक सभी संयुक्त रूप से छापामारी कर छह बाल श्रमिकों को बरामद किया था.

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