DJ Ban Jharkhand: झारखंड में डीजे बजाने पर भाजपा के विधायक पूरी तरह उतावले दिखाई दे रहे हैं. रामनवमी का त्योहार आने वाला है और अभी से ही भाजपा के विधायक सूबे में डीजे बजवाने को लेकर सरकार को घेर रहे हैं. झारखंड में शादी-समारोह और धार्मिक आयोजनों में 10.30 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगी है. सरकार की तरफ से यह रोक हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगाई गई हैं. हालांकि, जो विधायक झारखंड में रात 10.30 बजे के बाद डीजे बजवाना चाहते हैं, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि देश में कई भाजपा शासित राज्यों में भी डीजे बजाने पर रोक लगी हुई है.
भाजपा शासित किन राज्यों में डीजे बजाने पर रोक
- बिहार
- उत्तर प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- ओडिशा
- महाराष्ट्र
- तेलंगाना
झारखंड में डीजे बजाने का क्या है नियम
झारखंड में डीजे बजाने के लिए ध्वनि प्रदूषण (नियम और नियंत्रण) कानून का पालन करना जरूरी है. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक है. दिन के दौरान आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल और रात 10 बजे से पहले 45 डेसिबल में डीजे बजाना है. इसके अलावा, शांत क्षेत्रों में दिन के समय 50 डेसिबल और रात के समय 40 डेसिबल की निर्धारित सीमा के अंदर ही डीजे की आवाज रखनी है.
डीजे बजाने के लिए किससे लेनी होगी इजाजत
झारखंड में किसी सार्वजनिक स्थलों पर डीजे या लाउडस्पीकर बजाने के लिए स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेना जरूरी है. इसमें स्थानीय थाना प्रभारी और सब-डिवीजन ऑफिसर (एसडीओ) शामिल हैं.
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर ध्वनि प्रदूषण (नियम और नियंत्रण) अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसमें डीजे या लाउडस्पीकर को जब्त किया जा सकता है. संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है या कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
किसके आदेश से झारखंड में लगा डीजे पर प्रतिबंध
पूरे झारखंड में डीजे, शोर और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हाईकोर्ट की ओर से 19 सितंबर, 2023 से लेकर 20 अगस्त 2025 के बीच कई आदेश दिए गए. हर बार सरकार और पुलिस-प्रशासन को ताकीद किया गया. यहां तक कि अदालत ने डीजे पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात भी कही. लेकिन, कार्रवाई जमीन पर उतरती नजर नहीं आई.
2024 से झारखंड में डीजे पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
16 जुलाई 2024 को अधिवक्ता शुभम कटारुका, उष्मा पांडेय और नेहा भारद्वाज की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डॉ बीआर षाड़ंगी और न्यायमूर्त सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सुनवाई की. बेंच ने डीजे के शोर को ‘आउट ऑफ कंट्रोल’ माना. इसे मरीजों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों के लिए गंभीर बताया. अदालत ने पूरे झारखंड में डीजे बजाने पर रोक लगा दी. अदालत ने साफ किया था कि किसी भी जुलूस या समारोह में डीजे की अनुमति नहीं दी जा सकती. उल्लंघन करने पर स्थानीय थाना प्रभारी की जिम्मेदारी तय होगी. एसपी और एसएसपी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था.
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किस विधायक ने उठाई डीजे बजाने की मांग
हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने बुधवार 11 मार्च 2024 को विधानसभा में पूरे लाव-लस्कर और बैनर-पोस्टर के साथ प्रदर्शन करते हुए रामनवमी पर डीजे बजाने की मांग उठाई. रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर रोक और मंगला जुलूस में डीजे जब्त करने के प्रशासनिक निर्देश का हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने विधानसभा में विरोध किया. बुधवार को उन्होंने विधानसभा परिसर में धरना देकर इस निर्णय को धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध बताया.
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