झारखंड: अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी दोषी करार, धनबाद की अदालत आज सुनाएगी सजा

पीड़िता की मां द्वारा पुटकी थाना में आठ अप्रैल 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसमें कहा गया था कि आरोपी अपने चाचा के घर बरारी कोक प्लांट के समीप रहता था. वह उनकी नाबालिग पुत्री को परेशान करता था. 25 फरवरी 2015 की शाम सात बजे पुत्री घर से शौच के लिए निकली, जो वापस नहीं आयी.

By Prabhat Khabar | March 29, 2023 1:46 AM

धनबाद: 16 वर्षीया नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी धर्मदेव कुमार राम को दोषी करार दिया. अदालत ने सजा पर सुनवाई की तारीख 29 मार्च निर्धारित की है. अभी वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. बताया जा रहा है कि जब नाबालिग शौच के लिए घर से बाहर गयी थी. उसी वक्त उसका अपहरण कर लिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

2015 का है मामला

अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता की मां द्वारा पुटकी थाना में आठ अप्रैल 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसमें कहा गया था कि आरोपी अपने चाचा के घर बरारी कोक प्लांट के समीप रहता था. पिछले कई दिनों से वह उनकी नाबालिग पुत्री को परेशान करता था. 25 फरवरी 2015 की शाम सात बजे पुत्री घर से शौच के लिए निकली, जो वापस नहीं आयी.

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शादी की नीयत से अपहरण कर दुष्कर्म

परिजनों को ढूंढने पर पता चला कि धर्मदेव उनकी पुत्री का अपहरण कर ले गया है. पीड़िता ने अपने बयान में अदालत को बताया था कि उसके घर में बाथरूम नहीं था. इस कारण वह शौच करने के लिए घर से बाहर जाती थी. धर्मदेव शादी की नीयत से उसे बहला-फुसलाकर अपने पैतृक गांव चतरा ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया.

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