धनबाद, लंबित मामले में बार-बार निर्देश के बावजूद रिपोर्ट नहीं सौंपने पर उपभोक्ता फोरम ने सख्त रुख अपनाया है. फोरम ने धनबाद के अंचल अधिकारी (सीओ) रामप्रवेश कुमार का वेतन रोकने का आदेश दिया है. साथ ही, जिला प्रशासन को इस आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया गया है. फोरम के आदेश की प्रति उपायुक्त आदित्य रंजन और संबंधित सीओ को भेजी गयी है. दरअसल, जमीन विवाद से जुड़ी एक उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई के बाद फोरम ने सीओ कार्यालय से रिपोर्ट मांगी थी. इसमें यह बताने को कहा गया था कि संबंधित जमीन रैयती है या गैर आबाद श्रेणी में आती है. लेकिन तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने से मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उपभोक्ता फोरम ने यह सख्त कदम उठाया.
भूली की इंदिरा कुमारी ने की है शिकायत
भूली निवासी इंदिरा कुमारी ने वर्ष 2018 में लुबी सर्कुलर रोड स्थित एसएसएलएनटी कॉलेज के पीछे एक बिल्डर से करीब 1400 वर्ग फीट का फ्लैट बुक कराया था. आरोप है कि रकम लेने के बाद भी कंपनी ने तय समय पर रजिस्ट्री नहीं करायी. लगातार टालमटोल के बीच जमीन की वैधता पर संदेह गहराने लगा. आशंका जतायी गयी कि जमीन कहीं सीएनटी एक्ट के दायरे में या गैर आबाद श्रेणी की तो नहीं है. इसी को लेकर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करायी गयी, जिसमें बिल्डर कंपनी और उससे जुड़े लोगों को पक्षकार बनाया गया है. फोरम ने इसी संदर्भ में सीओ कार्यालय से दस्तावेज की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था.
