हाइकोर्ट ने कहा: स्कूल का पक्ष सुन निर्णय ले रेलवे, तब तक सड़क निर्माण पर रोक

धनबाद रेल मंडल को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश धनबाद : झारखंड हाइकोर्ट ने डीएवी स्कूल मैदान में सड़क निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस संबंध में बुधवार को स्कूल के सचिव अशोक कुमार साह की ओर से दायर रिट (डब्ल्यूपीसी-95-2020) को डिस्पोजल करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने धनबाद रेल […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 23, 2020 2:39 AM

धनबाद रेल मंडल को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश

धनबाद : झारखंड हाइकोर्ट ने डीएवी स्कूल मैदान में सड़क निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस संबंध में बुधवार को स्कूल के सचिव अशोक कुमार साह की ओर से दायर रिट (डब्ल्यूपीसी-95-2020) को डिस्पोजल करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने धनबाद रेल मंडल को आदेश दिया कि वह स्कूल का पक्ष सुनते हुए मामले पर निर्णय ले. तब तक सड़क निर्माण पर यथास्थिति बनाये रखे.
रेलवे ने कहा : धनबाद रेल मंडल के पीआरओ पीके मिश्रा ने कहा कि सड़क निर्माण मामले में कोर्ट के किसी निर्णय की जानकारी रेल प्रशासन को नहीं है.जानकारी प्राप्त होने पर अध्ययन कर उचित निर्णय लिया जायेगा.

Next Article

Exit mobile version