इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, माडा सहित 166 संस्थानों को नोटिस

तीन दिनों का दिया अल्टीमेटम धनबाद : इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स व माडा समेत 166 संस्थानों को नगर निगम ने नोटिस भेजा है. तीन दिनों के अंदर बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान का निर्देश दिया है. तीन दिनों में भुगतान नहीं होने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184(1)(ड़) के तहत बैंक का खाता […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 20, 2019 6:23 AM

तीन दिनों का दिया अल्टीमेटम

धनबाद : इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स व माडा समेत 166 संस्थानों को नगर निगम ने नोटिस भेजा है. तीन दिनों के अंदर बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान का निर्देश दिया है. तीन दिनों में भुगतान नहीं होने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184(1)(ड़) के तहत बैंक का खाता फ्रीज किया जायेगा.
नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने बताया कि सरकारी विभाग के पास निगम का लाखों का होल्डिंग टैक्स बकाया है. नोटिस के बाद भी सरकारी विभाग की ओर से होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है. लिहाजा निगम की छह सदस्यीय टीम गठित की गयी है. निगम की टीम डोर-टू-डोर जायेगी.
संस्थान के बड़े अधिकारी से होल्डिंग टैक्स भुगतान करने का आग्रह किया जायेगा. इसके बाद भी बकाया होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं होने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 (1)(ड़) के तहत आगे की कार्रवाई की जायेगी.
22 से सभी अंचल कार्यालय में खुलेगा कैश काउंटर : 22 मार्च से सभी अंचल कार्यालय में कैश काउंटर खुलेगा. वैसे उपभोक्ताओं के लिए यह सुविधा बहाल की गयी है जिन्हें चेक या स्वीप कार्ड के माध्यम से भुगतान में समस्या आ रही है. वे सीधे कैश काउंटर में होल्डिंग टैक्स, वाटर चार्ज व दुकान का किराया जमा कर सकते हैं. नगर आयुक्त ने बताया कि मुख्यालय में पहले से कैश काउंटर चल रहा है. 22 मार्च से अंचल कार्यालय में भी कैश काउंटर की व्यवस्था की जा रही है. 31 मार्च सभी अंचल कार्यालय में कैश काउंटर खुला रहेगा.

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