Deoghar news : मारपीट मामले में दोषी पाये गये दो को तीन-तीन साल की सश्रम सजा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से मारपीट कर जख्मी करने के दो दोषियों पप्पू ठाकुर व चंडी ठाकुर को दोषी पाकर तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी.

विधि संवाददाता, देवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर झा की अदालत से मारपीट कर जख्मी करने के दो दोषियों पप्पू ठाकुर व चंडी ठाकुर को दोषी पाकर तीन-तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी, साथ ही प्रत्येक दोषियों को दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि जख्मी सूचक धुरन ठाकुर को देय होगा. अगर सजायाफ्ता उपरोक्त राशि नहीं दे पाते हैं, तो अलग- से तीन माह की कैद की सजा काटनी होगी. दोनों आरोपित मोहनपुर थाना क्षेत्र के महतवाइनडीह गांव के रहने वाले है. मालूम हो कि गांव के ही धूरन ठाकुर निवासी है और इसके बयान पर 29 दिसंबर -2015 को मोहनपुर थाना में केस दर्ज हुआ था. इसमें खेत में लगाये गये धान की फसल को पटवन करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें सूचक धूरन ठाकुर के विरुद्ध जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सात लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी व दोष सिद्ध कराने में सफल रहा. अदालत ने मारपीट के अलावा अन्य धाराओं में दोषी पाकर सजा सुनायीं. सभी सजाएं-साथ चलेगी. अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता बालेश्वर मंडल ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को दोषी करार दिया. इसके बाद उपरोक्त सजाएं सुनायी गयीं व जुर्माना लगाया गया. इन आरोपितों को पाया दोषी -पप्पू ठाकुर – चंडी ठाकुर, महत्तवाइनडीह, मोहनपुर, देवघर ॰प्रत्येक दोषियों को दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Falguni marik

विगत 32 वर्षों से प्रभात खबर में पत्रकारिता करते आ रहा हूं. विशेष तौर पर कोर्ट से संबंधित खबरों के अलावा श्रावणी विशेषांक -बिल्व पत्र में धार्मिक आलेख लेखन, दुर्गापूजा के अवसर पर निकाली गयी दुर्वाक्षत में धार्मिक लेख लिखने, सामयिक कॉलम कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन का अनुभव है. साथ ही लोक भाषा खोरठा में कविता, कहानी लेखन का अनुभव है. झारखंड अधिविध परिषद रांची के वर्ग अष्टम के पाठ्यक्रम में तथा आचार्य विनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए की कक्षा के पाठ्यक्रम में कविता शामिल हो चुकी है. विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां व आलेखों का भी प्रकाशन हो चुका है.

प्रभात खबर में विगत 32 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव. विशेष तौर पर अदालत की खबरों पर पकड़ है. इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं पर आलेख छपते रहा है. बिल्व पत्र श्रावणी विशेषांक में धार्मिक आलेख, सामयिक कॉलम- कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन करते रहे हैं. लोक भाषा खोरठा की जानकारी है एवं इनकी कविता झारखंड अधिविध परिषद में वर्ग अष्टम तथा बिनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए पाठ्यक्रम में शामिल है.

और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >