जन्म मृत्यु निबंधन करने का कर्मियों को मिला प्रशिक्षण

सारठ प्रखंड सभागार में कार्यक्रम आयोजित

सारठ. ब्लॉक में शनिवार को जिला सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी की ओर से प्रखंड कर्मियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण में जिला सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी कमलेश कुमार ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित दस मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि जिस बच्चे का जन्म जहां हुआ है. वहीं से उसका प्रमाण पत्र निर्गत होना है. वर्तमान समय में अधिकांश प्रसव संस्थागत होता है, ऐसे में उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र उसी संस्था या संबंधित क्षेत्र के द्वारा निर्गत किया जायेगा. उन्होंने कहा कि जन्म के 21 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत होने पर किसी गवाह आदि की आवश्यकता नहीं है. निबंधक द्वारा जरूरी कागजात लेकर स्वयं उसका निबंधन कर सकते हैं. इस दौरान उन्होंने माता नहीं होने या अधिक उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने के नियमों के बारे में भी जानकारी दी. मृत्यु प्रमाण पत्र में उत्पन्न संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत अस्पताल पहुंचने के पहले हो जाती है और डॉक्टर द्वारा यदि उसे ब्रॉड डेथ घोषित किया जाता है तो मृत घोषित करने वाले अस्पताल क्षेत्र के रजिस्ट्रार द्वारा उसका मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा यदि इलाज के क्रम में मौत होती है तो संबंधित अस्पताल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा. इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान अन्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर उसके निबंधन व प्रमाण पत्र निर्गत करने की विधियों के बारे में भी जानकारी दी गयी. मौके पर कनीय सांख्यिकी सहायक अरबिंद सिंह, संकलक दिनेश प्रसाद, प्रभारी जेएसएस प्रदीप कुमार, बीपीआरओ श्रीकांत मंडल, एमओ मो अजहर, पंचायत सचिव हलधर राणा, सुबल मंडल, जॉन मरांडी, संजू कुमारी, पंसस रघुनंदन सिंह, मुखिया प्रतिनिधि गौतम मंडल आदि मौजूद थे.

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Author: MITHILESH SINHA

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