देवघर : सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना पड़ेगा महंगा, इतने का लगेगा जुर्माना

शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादन बेचना अपराध है, जिसका उल्लंघन करने पर 200 तक का जुर्माना का प्रावधान है.

देवघर : एनसीडी कोषांग की ओर से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर सोमवार को राजकीय मध्य विद्यालय सिमरा तंबाकू से होने वाली बीमारी को लेकर कार्यशाला हुई. बच्चों को कोटपा के अधिनियम 2003 के प्रावधान भी बताये गये. जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह एनसीडी कोषांग के नोडल पदाधिकारी डॉ मनोज कुमार गुप्ता ने कहा कि कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना, किसी भी अवयस्क या बच्चों को तंबाकू उत्पादन बेचना प्रतिबंध है, उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादन बेचना अपराध है, जिसका उल्लंघन करने पर 200 तक का जुर्माना का प्रावधान है. इसके अलावा भी कई प्रकार की जानकारी दी गयी. कार्यक्रम के दौरान, स्कूली बच्चों को तंबाकू दुष्परिणाम को लेकर बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता हुई, प्रथम, द्वितीय और क्रमश: रिमझिम कुमारी, वारसा कुमारी और सुमन कुमारी को एनसीडी कोषांग की ओर से पुरस्कृत किया गया. वहीं कार्यक्रम के अंत में बच्चों को तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ भी दिलायी गयी. मौके पर स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक, अभिमन्यु दांगी, रवि, चंदा मुर्मू समेत अन्य थे.


चलती ट्रेन से बैग चोरी, प्राथमिकी दर्ज

पथरौल थाना क्षेत्र के सिरसा निवासी बिनय कुमार की गोड्डा स्टेशन पर 18620 गोड्डा-रांची एक्सप्रेस ट्रेन से सफर के दौरान बैग चोरी हो गयी. उन्होंने जीआरपी में आवेदन देकर बताया कि, वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं. शनिवार को गोड्डा से लौटने के दौरान जसीडीह स्टेशन के समीप चलती ट्रेन में कोई अज्ञात व्यक्ति बैग चोरी कर फरार हो गया. बैग में पीड़ित का स्पाइरोमीटर, चार्जर सहित अन्य सामान थे.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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