श्रावणी मेला 2026: होटल संचालकों के लिए प्रशासन की सख्ती, रेट चार्ट, सीसीटीवी और आईडी अनिवार्य

देवघर में श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने होटल संचालकों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. रेट चार्ट प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना, सीसीटीवी लगाना और आईडी प्रूफ लेना अनिवार्य होगा.

संजीत मंडल की रिपोर्ट

देवघरः विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के दौरान देवघर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने होटल संचालकों के लिए कई निर्देश जारी किये हैं. डीसी सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि 29 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे एक माह के मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कांवरिया और तीर्थयात्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचेंगे. श्रद्धालुओं के ठहराव को देखते हुए सभी होटलों को कमरों का रेट चार्ट प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है.

1000 से 7500 रुपये तक कमरे की दर, श्रेणी के अनुसार तय शुल्क होटलों द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्तमान निर्धारित दर के अनुसार देवघर में सामान्य कमरे की शुरुआती दर करीब 400 रुपये से 1000 रुपये तक है, जबकि एसी डबल बेड कमरे की दर लगभग 1200 रुपये से 5000 रुपये तक निर्धारित है. डीलक्स श्रेणी के कमरों की दर 1500 रुपये से 4800 रुपये, प्रीमियम श्रेणी की दर 3000 रुपये से 5000 रुपये तक है. सुइट श्रेणी के कमरों का शुल्क 3800 रुपये से 7500 रुपये तक रखा गया है. अतिरिक्त व्यक्ति के लिए अलग से 100 रुपये से 1200 रुपये तक शुल्क निर्धारित किया गया है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालुओं से कमरे की निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्ति ठहराने पर नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क ही लिया जाए. साफ-सफाई, बिजली और अग्निशमन व्यवस्था अनिवार्य डीसी ने होटल संचालकों को होटल परिसर में साफ-सफाई, स्वच्छता और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. मेला शुरू होने से पहले बिजली के तार, स्विच बोर्ड आदि की जांच कर दुरुस्त करने तथा अग्निशमन व्यवस्था को अद्यतन रखने को कहा गया है, ताकि दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके.

सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और आइडी अनिवार्य होटलों में चोरी एवं अन्य घटनाओं को देखते हुए मुख्य प्रवेश द्वार और महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है. होटल में ठहरने वाले सभी यात्रियों से आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर लेना अनिवार्य किया गया है.

बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बिक्री पर होगी कार्रवाई

श्रावणी मेला में बाहर से आने वाले अस्थायी होटल और खाद्य सामग्री विक्रेताओं के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुज्ञप्ति खाद्य सामग्री बेचने पर फुड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एवं रेगूलेशन 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी. स्थायी दुकानदारों को भी लाइसेंस अद्यतन कर दुकान पर प्रदर्शित करने और बिल पर लाइसेंस संख्या अंकित करने का निर्देश दिया गया है.

पार्किंग व्यवस्था खुद करनी होगी, सड़क पर वाहन लगाने पर कार्रवाई सभी होटल संचालकों को श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था करने को कहा गया है. नो-एंट्री जोन में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. होटल के बाहर या सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने पर कार्रवाई होगी. नगर निगम को होटल क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है.


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By अर्चना कुजूर

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