Deoghar news : जानलेवा हमले मामले में दस साल की सश्रम कारावास, 10 हजार जुर्माना भी

एडीजे प्रथम मधुपुर की अदालत ने जान मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला कर जख्मी करने के दोषी को दस साल की सश्रम सजा सुनायी है.वहीं 10 हजार जुर्माना भी लगाया है.

मधुपुर . जिला एंव अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने गुरुवार को जान मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला कर जख्मी करने के दोषी पालाजोरी निवासी हाकीम मियां को दस साल की सश्रम सजा सुनायी है, साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छहः माह साधारण कारावास साथ में चलाने का सजा में प्रावधान किया है. इसके अलावा हाकीम मियां को भादवि 326 धारा में दोषी पाये जाने पर आठ साल के कठोर दंड की सजा सुनायी है, साथ ही पांच हजार की जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनायी है. इसके अलावा इस कांड में संलिप्त अन्य आरोपित मोबीन मियां, रियासत मियां, अकबर मियां व असगर मियां को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने रिहा कर दिया. घटना तीन साल पहले पालोजोरी थाना क्षेत्र का है. इस कांड की सूचिका रजिया खातून है. महिला ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. महिला ने पुलिस को बताया कि उनके रिश्तेदारों के रास्ता बंद कर आंगन में दीवार दे रहे थे. इसी का विरोध उनके पति ने किया था. जिस पर आरोपितों ने मिल जान मारने की नीयत रड व कुल्हाड़ी उनके पति को मारकर जख्मी कर दिया था. पुलिस ने अनुसंधान के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया. इसके बाद न्यायालय में प्रभारी लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक के द्वारा इस मामले में चिकित्सक, अनुसंधान कर्ता, सूचक समेत अन्य साक्षियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में सजा सुनायी है.

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Author: BALRAM

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