विधि संवाददाता, देवघर. सीजेएम दिव्या मिश्रा की अदालत से आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई पूरी की गयी. इसके बाद नामजद तीन आरोपितों जसीडीह थाना के लखनगढ़िया गांव निवासी काजल कुमार दास, रिखिया थाना के चिरोडीह गांव निवासी मोहन दास व देवीपुर थाना के पंडुरायडीह गांव निवासी रमेश दास को दोषी पाकर एक-एक वर्ष की कैद की सजा सुनायी गयी, साथ ही प्रत्येक दोषियों को चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना नहीं देने पर अलग से तीन माह की कैद की सजा सुनायी गयी. मालूम हो कि यह मुकदमा राजदेव साहनी की शिकायत पर 14 अक्तूबर 2019 को केस दर्ज हुआ था, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी थी. दर्ज मुकदमा के अनुसार पुलिस गश्ती के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोका और तलाशी ली. इस दौरान अवैध आर्म्स पिस्टल बरामद की. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 10 लोगों ने गवाही दी व घटना का समर्थन किया. अदालत ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी, इसके बाद तीनों को दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनायी.
हाइलाइट्स
॰प्रत्येक दोषियों को 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया
॰सीजेएम दिव्या मिश्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में सुनाया फैसला॰जुर्माना नहीं देने पर अलग से तीन माह की कैद की सजा सुनायी