देवघर: देवघर नगर निगम कार्यालय में पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ हाल के दिनों में हुई दुर्व्यवहार की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए कार्यालय में प्रवेश को लेकर नयी व्यवस्था लागू की गयी है. नगर आयुक्त सुलोचना मीणा की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार अब निगम कार्यालय में प्रवेश करने वाले सभी संबंधित लोगों को कार्यालय द्वारा जारी पहचान-पत्र यानी आइ-कार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. नयी व्यवस्था निगम के पदाधिकारियों, नियमित, अनुबंध और अस्थायी कर्मियों के साथ सभी माननीय जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होगी.
दुर्व्यवहार की घटनाओं के बाद लिया गया फैसला
नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने जारी आदेश में कहा है कि विगत दिनों के कार्यकलाप और कार्यरत कर्मियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटनाओं को संज्ञान में लिया गया है.
कार्यालय में सुरक्षा, सम्मान और भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गयी है. इसके तहत निगम कार्यालय में प्रवेश करने वाले सभी संबंधित पदाधिकारियों, कर्मियों और जनप्रतिनिधियों को अपना कार्यालय द्वारा निर्गत पहचान-पत्र साथ लेकर आना होगा.
जनप्रतिनिधियों के लिए भी आइ-कार्ड जरूरी
नगर निगम की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नयी व्यवस्था केवल निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों तक सीमित नहीं है.
सभी जनप्रतिनिधियों के लिए भी कार्यालय में प्रवेश के दौरान आइ-कार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा. आदेश की प्रतिलिपि सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कर्मियों को सूचना एवं अनुपालन के लिए भेजी गयी है.
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महापौर और उप महापौर को भी दी गयी जानकारी
नगर आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी दूसरे ज्ञापन के माध्यम से महापौर और उप महापौर को भी नये आदेश की जानकारी दी गयी है.
निगम प्रशासन के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य कार्यालय परिसर में प्रवेश प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के साथ वहां कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करना है.
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने के बाद निगम कार्यालय में आने वाले संबंधित पदाधिकारियों, कर्मियों और जनप्रतिनिधियों को आइ-कार्ड के साथ ही प्रवेश करना होगा.
