कंज्यूमर कोर्ट ने देवघर BDO और BAO के खिलाफ जारी किया वारंट, हर्जाने के तौर पर 40 हजार रुपये करे जमा

jharkhand news: कंज्यूमर कोर्ट ने देवघर के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के खिलाफ वांरट जारी किया है. साथ ही हर्जाने के तौर पर 40 हजार रुपये से अधिक की राशि जमा करने का निर्देश दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 27, 2022 9:12 PM

Jharkhand news: कंज्यूमर फोरम ने देवघर प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO) के खिलाफ वारंट जारी किया है. साथ ही हर्जाने की रकम 40,200 रुपये देने का आदेश भी दिया है. कंज्यूमर फोरम ने कुलथी बीज का फलन नहीं होने के मामले में दोनों अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया है. वहीं, देवघर के जिला कृषि पदाधिकारी ने हर्जाने की राशि और कार्रवाई संबंधी दिशा-निर्देश को लेकर कृषि निदेशक को पत्र लिखा है.

क्या है मामला

दरअसल, वर्ष 2010-11 में वैकल्पिक फसल योजना के तहत किसानों को 75 फीसदी के अनुदान पर बीज वितरण की योजना थी. इस क्रम में प्रखंड कार्यालय, देवघर को वितरण के लिए कुलथी बीज उपलब्ध कराया गया था. प्रखंड कार्यालय की ओर से अजीत प्रसाद देव ने बीज प्राप्त किया था. लेकिन, कुलथी बीज का फलन नहीं हुआ. इसी को लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शिकायत दर्ज की गयी थी.

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DAO ने कृषि निदेशक को लिखा पत्र

इसी आलोक में देवघर कंज्यूमर कोर्ट ने कंज्यूमर केस नंबर-42/2011 में आदेश पारित किया और वारंट जारी करते हुए हर्जाना देने का आदेश दिया है. इस संदर्भ में देवघर के जिला कृषि पदाधिकारी ने कृषि निदेशक झारखंड को पत्र लिखकर हर्जाने की राशि को कोर्ट में जमा करने के लिए 40,200 रुपये का आवंटन मांगा है और इस संंबंध में कार्रवाई से संबंधित दिशा-निर्देश मांगा है.

Posted By: Samir Ranjan.

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