Deoghar news : अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को सुनायी एक साल की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी मोमिता गुंइन की अदालत में चल रहे कंप्लेंट केस की सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी को चेक बाउंस का दोषी पाया गया और एक साल की साधारण कैद की सजा सुनायी.

विधि संवाददाता, देवघर . न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत में चल रहे कंप्लेंट केस की सुनवाई पूरी की गयी, जिसके बाद इस मामले के नामजद आरोपी बलराम मंडल को चेक बाउंस का दोषी करार दिया गया व एक साल की साधारण कैद की सजा सुनायी गयी, साथ ही 20 लाख 70 हजार रुपये मुआवजा के तौर पर परिवादी अभिषेक साहा को देने का आदेश दिया. इसमें चेक बाउंस की राशि 17 लाख 75 हजार समाविष्ट है. आरोपी सारवां थाना के तेलीयाडीह गांव का रहने वाला है और परिवादी नगर थाना के बेला बगान मोहल्ले का रहने वाला है. दर्ज मुकदमा के अनुसार जमीन के नाम पर आरोपी ने परिवादी से 18 लाख रुपये लिया था. परिवादी ने जब पैसों की मांग की तो 25 हजार रुपये का नकद भुगतान किया व शेष राशि 17 लाख 75 हजार रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया. इस संबंध में परिवादी ने वकालतन नोटिस दिया, लेकिन पैसों का भुगतान नहीं किया. इसके बाद परिवादी ने कोर्ट में वर्ष 2022 में केस किया, जिसमें ट्रायल के दौरान तीन लोगों की गवाही दी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. ॰20 लाख 70 हजार रुपये मुआवजा के तौर पर देने का दिया आदेश ॰जमीन के नाम पर आरोपी ने परिवादी से लिये थे 18 लाख रुपये

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: FALGUNI MARIK

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >