अर्हता वाले ही भर पायेंगे श्रावणी मेले का टेंडर

शर्तों के विपरीत हुआ तो जब्त होगी जमानत राशि काली सूची में डालने व एफआइआर तक की कार्रवाई श्रावणी मेले में काम करने का तीन साल का अनुभव होना जरूरी देवघर : श्रावणी मेला-2017 के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय से जो भी टेंडर निकल रहा है, उसमें शर्तों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा. बिना अर्हता […]

शर्तों के विपरीत हुआ तो जब्त होगी जमानत राशि

काली सूची में डालने व एफआइआर तक की कार्रवाई
श्रावणी मेले में काम करने का तीन साल का अनुभव होना जरूरी
देवघर : श्रावणी मेला-2017 के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय से जो भी टेंडर निकल रहा है, उसमें शर्तों को अनुपालन करना अनिवार्य होगा. बिना अर्हता वाले नहीं टेंडर नहीं डाल पायेंगे. क्योंकि टेंडर में डाले गये कागजातों फरजीवाड़ा पकड़ा गया तो संबंधित फर्म की जमानत राशि जब्त होगी. उसके बाद उसे काली सूची में डालने के अलावा एफआइआर तक की कार्रवाई होगी. उक्त बातें डीपीआरओ बिंदेश्वरी झा ने कही. उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले में जो भी काम होगा, उसमें गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा, इसलिए इस बार टेंडर प्रक्रिया में नियम व शर्तों को कड़ा किया गया है.
मेले में काम करने का तीन साल का अनुभव जरूरी
टेंडर डालने वाले फर्म के लिए जरूरी होगा कि उनके पास कम से कम तीन साल श्रावणी मेले मेले में काम करने का अनुभव हो, दर न्यूनतम हो, एक भंडार गृह का फोटो व उनके पास जो सामान हैं उसकी सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा. टेंडर में जो दस्तावेज दिये जायें, वे सही हो, अन्यथा फरजी पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई होगी. इसमें हस्तलिखित निविदा स्वीकार्य नहीं होगा, सिर्फ कंप्यूटराइज्ड निविदा ही लिये जायेंगे.

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