राइफल का लाइसेंस है देवघर से, पिस्टल का लाइसेंस जम्मू-कश्मीर का
कांड के आइओ ने दोनों हथियारों का लाइसेंस लेने के लिए आरोपित की पत्नी को रिसीव कराया था नोटिस
बिजली विभाग के जेइ सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता की कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर थप्पड़ मारने का मामला
देवघर : बिजली विभाग के जेइ सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता की कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर थप्पड़ मारने के आरोपित कक्कू सिंह उर्फ कुमार अभिलाष के राइफल व पिस्तौल के लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा कर दी गयी. इस संबंध में कांड के आइओ ने एक प्रतिवेदन डीसी के नाम भेजा है, जिसपर नगर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर द्वारा अनुशंसा की गयी है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कक्कू के राइफल का लाइसेंस देवघर से ही निर्गत है. राइफल का लाइसेंस उसने 2016 में लिया है. वहीं उसके पिस्टल का लाइसेंस जम्मू-कश्मीर का है, जो वर्ष 1996 में जम्मू-कश्मीर के रामबान अपर जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत है.
उक्त लाइसेंस पर कक्कू की पिस्टल कोलकाता से खरीदी गयी है. जेइ के साथ मारपीट मामले के बाद कांड के आइओ ने कक्कू के दोनों हथियारों के लाइसेंस लेने हेतु उसकी पत्नी को नोटिस रिसीव कराया था. पुलिस के अनुसार कक्कू की पत्नी पार्वती चौधरी को इस संबंध में नोटिस नौ मई को आइओ द्वारा रिसीव कराया गया था. इसके बाद आइओ को दोनों हथियारों का लाइसेंस उपलब्ब्ध कराया गया. जानकारी हाे कि कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर थप्पड़ मारने व जान मारने की धमकी देने को लेकर जेइ सुरेद्र प्रा गुप्ता ने नगर थाना कांड संख्या 283/17 भादवि की धारा 341, 323, 353, 504, 506, 307, 34 के तहत मामला दर्ज कराया है. मामले में कक्कू व उसके तीन अज्ञात साथियों को आरोपित बनाया गया है. आरोपितों को सफेद इनोवा गाड़ी से पहुंचकर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है.
