इसमें नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों का गठन, परिसीमन, आरक्षण कार्य करना है. इस दौरान निर्धारित समय पर वार्डों के गठन, परिसीमन, संख्यांकन का प्रारुप प्रकाशित कर आपत्ति व सुझाव नक्शा सहित प्राप्त करना है. आपत्ति व सुझाव का निष्पादन जिलास्तर पर होगी, जबकि आयोग के स्तर से इसका सत्यापन होगा. उसके बाद ही जिला दंडाधिकारी वार्डों के गठन, परिसीमन व संख्यांकन का अंतिम गजट प्रकाशित करेंगे. आरक्षण कार्य स्थान व पदों के लिए होगी. जिला दंडाधिकारी के माध्यम से स्थानों का आरक्षण व आवंटन का कार्य होगा, आयोग के स्तर से आरक्षण का सत्यापन होगा.
मधुपुर : वार्डों का होगा परिसीमन व आरक्षण
देवघर : मधुपुर नगर पर्षद का चुनाव 2018 अप्रैल-मई में होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव समेत पंचायतीराज विभाग के पदाधिकारियों को चुनाव संबंधित प्राथमिक तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है. सचिव द्वारा कई बिंदुओं पर तैयारी चरणबद्ध तरीके से करने को कहा गया […]

देवघर : मधुपुर नगर पर्षद का चुनाव 2018 अप्रैल-मई में होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव समेत पंचायतीराज विभाग के पदाधिकारियों को चुनाव संबंधित प्राथमिक तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है. सचिव द्वारा कई बिंदुओं पर तैयारी चरणबद्ध तरीके से करने को कहा गया है.
पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय
इस चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण करते हुए पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अभिनिश्चय होगा. जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की जनसंख्या का अभिनिश्चय सभी जिला दंडाधिकारी को प्रावधानाें के अनुसार तत्संबंधित कार्यावाही किया जाना है. दंडाधिकारी द्वारा जिलास्तर पर पिछड़े वर्गों की अभिनिश्चित संख्या का प्रारुप प्रकाशन कर इसमें आपत्ति-सुझाव प्राप्त किया जायेगा. उसके बाद आपत्ति-सुझाव का निराकरण कर पिछड़े वर्गों के आरक्षण का गजट प्रकाशित कर दिया जायेगा.