मामले के आइओ ने आरोपितों के परिजनों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आरोपितों समेत कार को थाना में हाजिर कराने का समय दिया है. कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया तो कोर्ट से आरोपितों के विरुद्ध वारंट, इश्तेहार व कुर्की की नियमानुसार कार्रवाई करायी जायेगी. जानकारी हो कि सलोनाटांड़ मुहल्ला निवासी आलोक झा ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
जिक्र है कि भाई की शादी सात मई को मुंगेर में हुई. आलोक ने बाइपास रोड पंचमुखी मंदिर के पास सर्विसिंग सेंटर के समीप से सफेद स्वीफ्ट कार (जेएच 15 एम 5874) रिजर्व किया था. शादी के बाद आठ मई को देवघर वापस आया तो जटाही मोड़ पर ही गाड़ी मालिक व चालक ने चार लड़कों की मदद से मारपीट की. इस दौरान नगद 12000 रुपया सहित गले से सोने की चेन व कार पर रखा दुल्हन का सामान लेकर आरोपित भाग गये.
